जबरन 'धर्म परिवर्तन' कर किया यौन शोषण, महिला ने हाइकोर्ट में दी तलाक की अर्जी

एक 25 वर्षीय महिला ने केरल उच्च न्यायालय में अपनी शादी रद्द करने की याचिका दायर की है.

जबरन 'धर्म परिवर्तन' कर किया यौन शोषण, महिला ने हाइकोर्ट में दी तलाक की अर्जी

केरल हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • 25 वर्षाय महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कर किया यौन शोषण
  • महिला ने हाइकोर्ट में दी तलाक की अर्जी
  • 13 नवंबर को केरल उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है
तिरुवनंतपुरम:

एक 25 वर्षीय महिला ने केरल उच्च न्यायालय में अपनी शादी रद्द करने की याचिका दायर की है. महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है. महिला ने याचिका में यह लिखा कि रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए उस ब्लैकमेल कर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाया गया और सेक्स स्लेवरी के लिए दुबई लाया गया है. याचिका में महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया और कहा, ‘सऊदी अरब पहुंचने के बाद इसने अपना असली रंग दिखाया. यह शख्स सेक्स स्लेव के तौर पर काम करने के लिए मजबूर कर रहा है. इसकी सीरिया ले जाने की अन्य योजनाएं भी हैं. इन्होंने मुझसे कहा कि वह कुछ दिनों के अंदर ही सीरिया ले जाएंगे. आईएसआईएस के आतंकवादियों के हाथों मुझे बेचने की भी इनकी योजना थी. उन्होंने उसे इस्लामिक कक्षाओं में शामिल होने और जाकिर नायक के वीडियो देखने के लिए मजबूर किया.’

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याचिकाकर्ता ने बताया, ‘अक्टूबर के पहले हफ्ते में वह मुझे सीरिया जाने की योजना बना रहा था. 3 अक्टूबर 2017 को उसने अपने माता-पिता को इंटरनेट के जरिए इस बात की सूचना दी और खुद को बचाने की अपील की. जिसके बाद वह अपने पिता की मदद से 4 अक्टूबर को से बच गई. याचिकाकर्ता के पिता ने व्हाट्सएप के जरिए एयर टिकट की स्कैन की गई प्रतिलिपि भेज दी. जिसके बाद याचिकाकर्ता 5 अक्टूबर 2017 को अहमदाबाद पहुंच पाई.’

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पीड़ित महिला एक मलयाली परिवार में जन्मी है और गुजरात में पली बढ़ी हैं. उसने बताया कि बेंगलुरु में एक निजी संस्थान में अध्ययन करते समय वह उस शख्स से मिली थी. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जबरन रूपांतरण और शादी का कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध है.

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बहरहाल, इस मामले की सुनवाई 13 नवंबर को केरल उच्च न्यायालय में होने की संभावना है.


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