जिस पूर्व हॉकी कप्तान पर बनी 'चक दे इंडिया', उसने पति के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला

पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान वाइखोम सूरज लता देवी ने अपने पति के खिलाफ हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है.

जिस पूर्व हॉकी कप्तान पर बनी 'चक दे इंडिया', उसने पति के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला

पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान वाइखोम सूरज लता देवी- फाइल फोटो

इम्फाल:

पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान वाइखोम सूरज लता देवी ने अपने पति के खिलाफ हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने यह जानकारी दी. पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब उनका 2005 में विवाह हुआ था, उनका पति तभी से उन्हें परेशान कर रहा था और इसका मुख्य कारण दहेज है. सूरज लता देवी की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2002 राष्ट्रमंडल खेलों, 2003 में एफ्रो-एशियाई खेलों और 2004 में हॉकी एशिया कप में तीन स्वर्ण पदक जीते थे. बॉलीवुड फिल्म ‘चक दे इंडिया' राष्ट्रमंडल खेलों की जीत से ही प्रेरित थी.

सूरज लता ने कहा, ‘‘जब मैं शादी के बाद अपने पदक और तस्वीरें साथ लेकर आई तो मेरे पति शांता सिंह ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि इनका क्या फायदा है?'' उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि उनके ‘‘अनैतिक आचरण'' के कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला. हॉकी खिलाड़ी ने कहा कि वह यह सोचकर उत्पीड़न बर्दाश्त करती रहीं कि उनके पति का व्यवहार बदल जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कभी नहीं चाहती थी कि यह मामला सार्वजनिक हो, लेकिन हरेक के धैर्य और सहनशीलता की सीमा होती है.'' सूरज लता के दो बच्चे हैं. हॉकी खिलाड़ी ने कहा कि नवंबर 2019 में पंजाब में कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में रेल कोच फैक्ट्री ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया था जिसमें वह मैच अधिकारी के तौर पर भाग लेने गई थीं. उसी दौरान उनके पति ने नशे की हालत में उन्हें कथित रूप से पीटा जिसके बाद उन्होंने शिकायत करने का फैसला किया.

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सुल्तानपुर लोधी के पुलिस उपाधीक्षक सरवन सिंह ने रविवार को बताया कि सूरज लता ने मणिपुर पुलिस के पास जनवरी में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे सुल्तानपुर लोधी पुलिस थाने भेजा गया क्योंकि हिंसा वहीं हुई थी. इसके बाद सुल्तानपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया. इसी के अनुसार सूरज लता के पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (पति या पति के संबंधी द्वारा किसी महिला पर अत्याचार करना) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)