प्रतीकात्मक चित्र
दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी बाल विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक को एक ट्रेवल एजेंट से घूस लेने के जुर्म में ढाई साल की सजा सुनाई है. भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया था. गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश संजय खानगवाल ने बदरपुर के एक स्कूल के 58 वर्षीय प्रधानाध्यापक मोमन राम गोस्वामी को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए ढाई साल की सजा दी.
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गोस्वामी पर अगस्त, 2012 में स्कूल के छह शिक्षकों की अवकाश यात्रा रियायत( एलटीसी) के बिल मंजूर करने के लिए ट्रेवल एजेंट ज्ञान सिंह से तीन हजार रूपए बतौर रिश्वत लेने का आरोप था. अदालत ने दोषी पूर्व प्रधानाध्यपक पर35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.(इनपुट भाषा से)
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