कैशलेस वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार

कैशलेस वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.

एक सूत्र ने कहा, 'सरकार उद्योगों के नियोक्ताओं को कर्मचारियों को वेतन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या चेक के जरिये करने के लिए वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है.'

सूत्र ने कहा, 'इस संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर, 2016 को लोकसभा में रखा गया. इसे अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है. अत: दो और महीने इंतजार करने के बजाए सरकार अध्यादेश ला सकती है और बाद में इसे संसद में पारित कराया जाएगा.'

सरकार नए नियम को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है. अध्यादेश छह महीने के लिए ही वैध होता है. सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होता है.

वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2016 में मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ताकि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को चेक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे उसके बैंक खातों में भेज सके. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया. विधेयक में कहा गया है कि नई प्रक्रिया से डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था का मकसद पूरा होगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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