जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सरकार ने वापस भेजी

केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का प्रस्ताव वापस भेजा, कहा- जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकते

जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सरकार ने वापस भेजी

जस्टिस अकील कुरैशी (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का प्रस्ताव वापस भेज दिया है. कहा गया है कि जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकते किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है.

बुधवार को दिन में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कानून मंत्रालय से एक संदेश आया है, इसे कोर्ट के कॉलेजियम के सामने रखा जाएगा.

नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को की थी. ये सिफारिश भी कॉलेजियम द्वारा उसी दिन की गई जिसके द्वारा न्यायमूर्ति डीएन पटेल की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है.

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गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.  केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति को रोकने के खिलाफ यह याचिका है. एसोसिएशन ने कहा है कि "माननीय न्यायमूर्ति कुरैशी की फाइल को रख लेने का उद्देश्य असंवैधानिक है और सरकार का फैसला सही नहीं है.