मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग, इन विधेयकों को पारित कराना है प्राथमिकता

संसद का मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है. इस मानसून सत्र में हंगामे की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है.

मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग, इन विधेयकों को पारित कराना है प्राथमिकता

फाइल फोटो

खास बातें

  • संसद का मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है
  • सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग
  • कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित के लिए मांगा सहयोग
नई दिल्ली:

संसद का मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है. इस मानसून सत्र में हंगामे की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध विधेयक लोकहित के हैं और सरकार इन्हें पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करती है. इस बारे में सर्वदलीय बैठक में भी विचार-विमर्श होगा. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कुछ अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए पेश किया. तीन तलाक विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. यह विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है. सरकार का जोर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने पर भी है. 

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सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है. मानसून सत्र के दौरान आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इसमें 12 साल से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा को हटाने संबंधी संशोधन विधेयक 2017, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017, जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक 2017, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 को भी चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. 

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सत्र के दौरान चर्चा के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार विधेयक 2016, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2013 को भी एजेंडे में रखा गया है. भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 19 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था. बाद में इसे प्रवर समिति को भेजा गया जिसने 12 अगस्त 2016 को राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की थी. यह विधेयक राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है. इसके साथ ही जीएसटी से संबंधित कुछ संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए संभावित एजेंडे की सूची में रखा गया है. 

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सत्र के दौरान मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन विधेयक, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक तथा डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग नियामक विधेयक, बांध सुरक्षा विधेयक, मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास विधेयक को विचार एवं पारित कराने के लिए पेश किया जा सकता है. 


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