सरकार ने चीनी कंपनियों से ऐप पर लगाये गए प्रतिबंध आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा

सरकार ने चीनी कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद मंगलवार को उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सरकार ने चीनी कंपनियों से ऐप पर लगाये गए प्रतिबंध आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा

सरकार ने TikTok समेत 59 चीनी ऐप पर हाल ही में लगाई है पाबंदी.

नई दिल्ली:

सरकार ने चीनी कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद मंगलवार को उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आदेश का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. सरकार ने 29 जून को चीन से संबद्ध टिकटॉक, कैमस्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी थी. उसका कहना था कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिये खतरा हैं.

एक सरकारी सूत्र ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन संभी कंपनियों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन प्रतिबंधित ऐप का किसी भी रूप से सीधे या परोक्ष रूप से उपलब्धता और परिचालन जारी रहना न केवल अवैध है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून एवं अन्य संबंधित प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध है. सूत्र ने कहा कि प्रतिबंधित सूची में शामिल अगर कोई भी ऐप किसी अन्य माध्यम से भारत में उपयोग के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाता है, इसे सरकारी आदेश का उल्लंघन माना जाएगा.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

उसने कहा कि इन सभी कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मंत्रालय के आदेश का कड़ाई से पालन करें और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने इन कंपनियों को भेजी सूचना में कहा कि संप्रभु शक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69 ए का उपयोग करते हुए यह पाबंदी लगायी गयी है. कंपनियों को इस संदर्भ में जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)