कारोबारियों को राहत: जीएसटी कउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी छूट, घटाया जुर्माना

जीएसटी परिषद ने आज कारोबारियों को राहत प्रदान करते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को सरल बनाया.

कारोबारियों को राहत: जीएसटी कउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी छूट, घटाया जुर्माना

टैक्स रिटर्न फाइल ( फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

जीएसटी परिषद ने आज कारोबारियों को राहत प्रदान करते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को सरल बनाया. इसके साथ-साथ देरी से रिटर्न फाइलिंग करने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम किया गया है. अब कारोबारियों को मार्च तक सरलीकृत प्रारभिंक जीएसटी-3 बी रिटर्न दाखिल करना होगा. साथ ही, मार्च 2018 तक बिक्री और खरीदारी के चालान का मासिक मिलान जारी रहेगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने उन व्यवसायों के लिए जीएसटी-3बी फॉर्म को सरलीकृत बनाने का निर्णय लिया है, जिन पर शून्य कर देनदारी दायित्व है या चालान में फाइल करने का कोई लेन-देन नहीं है. जीएसटीएन पोर्टल पर दाखिल होने वाले कारोबारों में से 40 प्रतिशत कारोबारों पर कर देयता शून्य है.

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इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने देरी में रिटर्न दाखिल करने वालों पर लगने वाले जुर्माने को भी कम किया है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि देरी से जीएसटी दाखिल करने पर शून्य देनदारी वाले करदाताओं पर जुर्माना 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया गया.

VIDEO - जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फैसले


(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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