गुजरात: कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत, SC ने गुजरात HC के अयोग्य करार देने के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को फिलहाल राहत मिली है. उच्चतम न्यायलय ने गुजरात हाईकोर्ट के अयोग्य करार देने के फैसले पर रोक लगा दी है.

गुजरात: कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत, SC ने गुजरात HC के अयोग्य करार देने के फैसले पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा के निर्वाचन को खारिज करने का फैसला सुनाया था

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को फिलहाल राहत मिली है. उच्चतम न्यायलय ने गुजरात हाईकोर्ट के अयोग्य करार देने के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता कांग्रेसी प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि चुड़ास्मा ने गुजरात हाईकोर्ट के उनके विधायक के चुनाव को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. 

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया था. उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेसी प्रत्याशी अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अश्विन ने याचिका में कहा था कि चूड़ासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के समय बैलेटपेपर की गणना में अनियमितता बरती गई थी. इस मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर धवल जॉनी का तबादला हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा ने इस सीट पर 327 मतों से जीत हासिल की थी. हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था. राठौड़ ने आरोप लगाया था कि पोस्टल बैलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से चूड़ासमा विजेता घोषित किए गए थे.