नरोदा पाटिया दंगा: 2002 नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला

गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है.

नरोदा पाटिया दंगा: 2002 नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला

2002 में बड़ा नरसंहार हुआ था.

खास बातें

  • नरोदा पाटिया दंगा मामले में अहम फैसला.
  • गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की उम्मीद.
  • 2002 दंगा का है मामला.
नई दिल्ली:

गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

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कोडनानी को 28 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. एक अन्य बहुचर्चित आरोपी बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. सात अन्य को 21 साल के आजीवन कारावास और शेष अन्य को 14 साल के साधारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 

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निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. जहां दोषियों ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, वहीं विशेष जांच दल ने 29 लोगों को बरी किये जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. 

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