मेहुल चौकसी के खिलाफ गुजरात के ज्वैलर्स की याचिका, 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि वो एंटीगुआ में है और उसे वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मेहुल चौकसी के खिलाफ गुजरात के ज्वैलर्स की याचिका, 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) - फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि वो एंटीगुआ में है और उसे वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो उम्मीद कायम रखे. कोर्ट ने चौकसी को जारी नोटिस को उसके आखिरी घर और अखबारों में देने को कहा. यह भी कहा कि अगर फिर भी चौकसी जवाब नहीं देता तो एमिकस क्यूरी नियुक्त करेंगे.

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिग्विजय सिंह जडेजा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें चौकसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है. ज्वैलर्स ने चौकसी पर 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप लगाया था और FIR दर्ज की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया.

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हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर 2 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी को नोटिस जारी किया था. तब से ही उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

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