नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए आयोग से 24 जून तक जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख तय करते हुए कहा कि इस पर सुनवाई की जरूरी है. पीठ ने कहा, ‘यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे चुनावी याचिका के माध्यम से उठाया जा सके, इसलिए इस पर सुनवाई आवश्यक है.'' गुजरात कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ फैसले हैं जो उनके पक्ष में हैं.