यह ख़बर 15 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

जकिया को नहीं मिलेगी एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी

खास बातें

  • अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ज़किया जाफरी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी अभी नहीं दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
अहमदाबाद:

अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुलबर्ग सोसायटी कांड में मारे गए पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी फिलहाल नहीं देने का आदेश दिया है। इसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीनचिट दी गई है। इसके अलावा बाकी याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अभी रिपोर्ट पूरी तरह से कोर्ट में संपूर्ण कागजातों के साथ पेश नहीं हुई है इसलिए अभी यह कॉपी जकिया को नहीं  दी जा सकती। इसके अलावा वर्तमान रिपोर्ट को पढ़ने देने की छूट पर कोर्ट 29 फरवरी को सुनवाई करेगी।

इससे पूर्व एसआईटी ने केस से जुड़े सारे दस्तावेज रखने के लिए एक महीने का वक्त मांगा था। एसआईटी ने कहा था कि जब कोर्ट में सारे दस्तावेज सुरक्षित रखने का इंतजाम हो जाएगा तब वह रिपोर्ट से जुड़े सारे दस्तावेज़ सौंप देगी। दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और कहा था कि एसआईटी इस बात की जांच करे की गुजरात में 2002 में हुए दंगों के पीछे क्या कोई साजिश थी।

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