गुजरात में तुगलकी फरमान: कुंवारी लड़कियों के फोन रखने पर बैन, उल्लंघन किया तो पिता से वसूले जाएंगे 1.50 लाख रुपये

दांतीवाड़ा में ठाकोर समुदाय द्वारा एक नया नियम बनाया गया है जिसमें अविवाहित लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाया है.

गुजरात में तुगलकी फरमान: कुंवारी लड़कियों के फोन रखने पर बैन, उल्लंघन किया तो पिता से वसूले जाएंगे 1.50 लाख रुपये

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • अविवाहित लड़कियों के मोबाइल रखने पर ठाकोर समुदाय ने लगाया बैन
  • सजा के तौर पर पिता से वसूला जाएगा 1.50 लाख रुपए जुर्माना
  • पूर्व कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर बोले- इस नियम में कुछ समस्या
नई दिल्ली:

21वीं शताब्दी में महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात कही जाती है और कई क्षेत्रों में तो महिलाएं, पुरुषों से आगे भी हैं. ऐसे में गुजरात के बनासकांठा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. दांतीवाड़ा में ठाकोर समुदाय (Thakor) द्वारा एक नया नियम बनाया गया है जिसमें अविवाहित लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाया है. रविवार को जलोल गांव में हुई समुदाय की मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए जिन्हें गांव के लोगों द्वारा संविधान की तरह माना जाता है. नए नियमों के मुताबिक अविवाहित लड़कियों को फोन नहीं दिया जाएगा और अगर कोई लड़की इस नियम को तोड़ती है तो इसे अपराध माना जाएगा. सजा के तौर पर लड़की के पिता से 1.50 लाख रुपए लिए जाएंगे. 

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जिला पंचायत सदस्य जयंतीभाई ठाकोर ने कहा, 'रविवार को हमारे समुदाय ने आपस में मुलाकात की और इसमें यह फैसला लिया गया कि विवाह में होने वाले अतिरिक्त खर्चों(डीजे, पटाखे) को रोका जाना चाहिए. हम इससे बचत कर सकते हैं. हमने मोबाइल और उसकी सजा पर जो चर्चा की थी, उसे लागू नहीं किया था. 10 दिनों के बाद अविवाहित लड़कियों को फोन नहीं देने के मामले में चर्चा के लिए मीटिंग होगी.' ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर कोई लड़की अपने परिवार की इच्छा के बिना शादी करती है तो यह अपराध माना जाएगा. 

वहीं ठाकोर समुदाय के नेता और पूर्व कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर (Alpesh Thakor) ने इस मुद्दे पर कहा, 'शादी में खर्चों को कम करने के लिए नियम अच्छे हैं लेकिन अविवाहित लड़कियों को फोन ना रखने देने संबंधी नियम में कुछ समस्या है. अगर वे ऐसा नियम लड़कों के लिए भी बनाएं तो यह अच्छा होगा. मैं लव मैरिज के लिए बनाए नियम पर कुछ नहीं कह सकता, मेरी खुद की भी लव मैरिज ही हुई थी.' 

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गांव का यह संविधान कोटडा, गागुडा, ओडवा, हरियावाडा, मारपुरिया, शेरगढ़, तालेपुरा, रानडोल, रतनपुर, दनारी और वेलावास गांव में लागू होगा. (इनपुट:एएनआई)