यह ख़बर 23 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

तलवार की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित

खास बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उसके माता-पिता द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया।
Allahabad:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ उसके माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सीबीआई अदालत ने आरुषि के माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार को तीन साल पहले हुए इस दोहरे हत्याकांड में आरोपी बनाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बीके नारायण ने राजेश और नूपुर तलवार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल चतुर्वेदी द्वारा अपने मुवक्किल की याचिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के बाद अदालत की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले के पक्ष या विपक्ष में कोई बहस नहीं हुई। इस याचिका में गाजियाबाद अदालत द्वारा 9 फरवरी को दिए गए आदेश को चुनौती दिया गया है। इस आदेश में अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया था। अदालत ने तलवार दंपति पर आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। चतुर्वेदी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर विचार किए बिना ही सीबीआई अदालत ने अपना फैसला पारित कर दिया। आरुषि को उसके नोएडा स्थित घर में मई, 2008 में मृत पाया गया था और बाद में हेमराज के शव को घर के ही छत पर पाया गया था।


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