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This Article is From Feb 26, 2020

शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को हटाने पर सुनवाई मार्च तक टली, SC ने कहा- सभी पार्टियां अपना-अपना पारा नीचे कर लें

शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को हटाने पर सुनवाई मार्च तक टली, SC ने कहा- सभी पार्टियां अपना-अपना पारा नीचे कर लें

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नई दिल्ली:

दिल्ली में तनावपूर्ण माहौल के बीच शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है. नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. जिसे कोर्ट ने यह कहकर टाल दिया कि अभी वातावरण ठीक नहीं है, कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए फिलहाल इसे टालते हैं. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हम पुलिस को हतोत्साहित नहीं कर सकते. हमारे एक हवलदार की मौत हुई है और DCP बुरी तरह से घायल हैं. इसके जवाब में जस्टिस कौल ने कहा कि आप इंग्लैंड पुलिस को देखिए, वह किसी आदेश का इंतजार नहीं करती है. वह खुद कार्रवाई करती है. 

'शायर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, कहा था 'हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं'

तुषार मेहता ने कहा हमारे डीसीपी वेंटिलेटर पर हैं और उनका हेलमेट उतारकर उन पर हमला किया. उन्हें लिंच किया गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लिहाजा यह एक गंभीर विषय है. कोर्ट ने कहा 'सार्वजनिक जगह' प्रदर्शन की जगह नहीं होती है.

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जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, "जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, दिल्ली ही नहीं, इस मामले के लिए कोई भी राज्य हो. पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए. ये दिक्कत पुलिस की प्रोफेशनलजिम में कमी की है.

Video: शाहीन बाग में पुलिस ने बेवजह लगाए अवरोध : सुप्रीम कोर्ट में हबीबुल्लाह का हलफ़नामा

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