अहमद पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल ट्रायल का सामना करें

अहमद पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी

कांग्रेस नेता अहमद पटेल (फाइल फोटो).

खास बातें

  • कांग्रेस नेता अहमद पटेल की चुनाव में जीत को चुनौती देने का मामला
  • सुप्रीम कोर्ट ने पटेल की याचिका पर सुनवाई फरवरी तक टाल दी
  • कहा- हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला भी सुना सकता है
नई दिल्ली:

गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि पटेल ट्रायल का सामना करें.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने ट्रायल के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो इस आदेश के बाद वे निष्प्रभावी होंगे.

कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट ट्रायल करेगा लेकिन फैसला नहीं सुनाएगा. इस पर पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो अब नया आदेश ये है कि पटेल हाईकोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे और हाईकोर्ट इस पर फैसला भी सुना सकता है.

 

कांग्रेस नेता अहमद पटेल की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई करेगा

दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की जीत को चुनौती देने वाला मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. पटेल ने कुछ दिनों पहले उच्च न्यायालय में भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने की उनकी गुहार को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पटेल ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है.

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इससे पहले उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने की कांग्रेस नेता अहमद पटेल की गुहार खारिज कर दी थी. राजपूत ने अगस्त 2017 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की राज्यसभा चुनाव में जीत को चुनौती दी है.

पटेल की ओर से कहा गया था कि राजपूत की यह याचिका मान्य नहीं रखी जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता ने उचित तरीके से प्रमाणित की गई प्रति पेश नहीं है, जो चुनाव याचिका के नियमों के विपरीत है. वहीं राजपूत की ओर से इस याचिका को खारिज नहीं करने की मांग की गई थी. राजपूत की ओर से कहा गया था कि याचिका को उचित तरीके से प्रमाणित किया गया है.

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पटेल की ओर से यह मुद्दा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गुजरात उच्च न्यायालय से सुनवाई करने को कहा था. इसके बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया था. 8 अगस्त 2017 को गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल की जीत हुई थी वहीं कांग्रेस खेमे से भाजपा में आए बगावती नेता राजपूत की हार हुई थी.