यह ख़बर 02 अगस्त, 2011 को प्रकाशित हुई थी

येदियुरप्पा ने अदालत में लोकायुक्त रिपोर्ट को दी चुनौती

खास बातें

  • अपनी याचिका में उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की लोकायुक्त की सिफारिश पर सवाल उठाए हैं।
बेंगलुरू:

निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अवैध खनन मामले में उन्हें दोषी ठहराती लोकायुक्त की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग करती याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय में दाखिल की। इस रिपोर्ट के ही कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी याचिका में उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की लोकायुक्त की सिफारिश पर सवाल उठाए हैं। येदियुरप्पा ने अदालत से अनुरोध किया कि वह रिपोर्ट के 22वें अध्याय को निरस्त कर दे जिसमें उन्हें साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी और प्रेरणा एजुकेशन सोसायटी के बीच हुए वित्तीय लेनदेन के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रेरणा एजुकेशन सोसायटी शिमोगा स्थित एक ट्रस्ट है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन येदियुरप्पा के परिवार के सदस्यों के पास है। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने दलील दी कि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सिफारिश करना अदालत की खंडपीठ के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण उन्हीं लोगों से मांगा जाना चाहिये जो जांच के दायरे में आते हैं। येदियुरप्पा ने रेखांकित किया कि लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने उन्हें अपना रुख स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने यह भी दलील दी कि साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी या जिंदल स्टील्स राज्य में खनन गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।


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