यह ख़बर 18 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

हाईकोर्ट ने दिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

खास बातें

  • जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मामला इंदौर के ट्रेज़र मॉल से जुड़ा है।
जबलपुर:

जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

मामला इंदौर के ट्रेज़र मॉल से जुड़ा है। 2002 में महेश गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह पर गलत तरीके से ट्रेज़र मॉल के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

इस मामले में हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा से जांच के आदेश दिए थे। आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच में दिग्विजय सिंह और पांच दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए छह महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।