हैदराबाद मुठभेड़ की एसआईटी से जांच कराने की मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने का संकेत दिया, जज हैदराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में रहकर जांच करेंगे

हैदराबाद मुठभेड़ की एसआईटी से जांच कराने की मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

हैदराबाद के समीप घटनास्थल का फाइल फोटो.

खास बातें

  • दो वकीलों ने मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों पर केस दर्ज करने की मांग की
  • याचिका जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने याचिका दाखिल की
  • एक अन्य याचिका में वकील मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है
नई दिल्ली:

हैदराबाद मुठभेड़ की एसआईटी से जांच कराने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने का संकेत दिया है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे  ने कहा कि जज हैदराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में रहकर जांच करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से जज का नाम सुझाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जस्टिस पीवी रेड्डी से बात की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.

चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है. एक ही विषय हमारे पास बचा है कि इसकी  जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को दी जाए जो दिल्ली में बैठकर  जांच करे. दो वकीलों ने याचिका दायर कर मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों और कमिश्नर वीसी सज्जनार पर एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा.

याचिका में पुलिस वालों पर मामला दर्ज कर जांच के आदेश देने की मांग की गई है. कोर्ट से निष्पक्ष एजेंसी या एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है. पहली याचिका जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ये भी देखे कि इस मामले में 2014 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया है या नहीं.

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एक अन्य  याचिका में वकील मनोहर लाल शर्मा ने कहा है कि इस याचिका का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं और मीडिया की नाराजगी के इशारे पर पुलिस हिरासत में हुई हत्याओं को चुनौती देना है और भारत के नागरिकों को पुलिस द्वारा हत्या किए जाने से, भीड़ द्वारा मार दिए जाने से बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना है.