कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर कार्रवाई, 300 करोड़ की कीमत का बंगला सीज़

जो बंग्ला सीज़ किया गया है वो दिल्ली के पॉश इलाके लुटियंस ज़ोन के APJ Abdul Kalam Road पर है. आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक रतुल पुरी की कंपनी ने 1,350 करोड़ की कर चोरी की है.

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर कार्रवाई, 300 करोड़ की कीमत का बंगला सीज़

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी (फाइल फोटो)

खास बातें

  • आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई है
  • रतुल पुरी से VVIP chopper केस में भी पूछताछ हो रही है
  • ED ने रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है
नई दिल्‍ली:

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली में 300 करोड़ की कीमत का उनका बंगला सीज़ कर लिया है. इसके अलावा रतुल पुरी के 40 मिलियन डॉलर का फॉरेन फंड भी सीज़ किया गया है. जो बंग्ला सीज़ किया गया है वो दिल्ली के पॉश इलाके लुटियंस ज़ोन के APJ Abdul Kalam Road पर है. आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक रतुल पुरी की कंपनी ने 1,350 करोड़ की कर चोरी की है. जिसके बाद बेनामी संपत्ति के ख़िलाफ़ क़ानून के तहत कार्रवाई की गई है. रतुल पुरी से AgustaWestland VVIP chopper केस में भी पूछताछ की जा रही है.

इससे पहले 9 अगस्‍त को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से रतुल पुरी को झटका लगा था. कोर्ट ने पुरी के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी किया था. 8 अगस्‍त को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोर्ट से रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी. मंगलवार की पूछताछ के लिए रतुल पुरी नहीं पहुंचे और उनकी अग्रिम जमानत सीबीआई की विशेष अदालत खारिज भी कर चुकी है. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है. ईडी ने कोर्ट के सामने तर्क़ दिया था कि  “रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकते हैं. वह नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकते हैं.” ईडी ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े सुबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं. रतुल पुरी 27 मार्च से गायब हैं. उन्होंने वक़ील के जरिए कोर्ट से अग्रिम ज़मानत की मांग की थी जिसे मंगलवार को ख़ारिज किया जा चुका है.

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

गौरतलब है कि पिछले माह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एमटीएनएल बिल्डिंग में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे. उन्हें ईडी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था. उनसे कुछ देर पूछताछ चली लेकिन इसी बीच उन्हें अंदेशा हुआ कि ईडी की टीम गिरफ्तार कर लेगी. रतुल ने ईडी दफ्तर में जांच अधिकारी से टॉयलेट जाने की बात कही. वह टॉयलेट गए और फिर वहां से गायब हो गए. जब काफी देर तक जांच अधिकारी के पास रतुल नहीं पहुंचे तो ईडी की टीम ने बाथरूम और ईडी दफ्तर में उन्हें हर जगह खोजा लेकिन वे कहीं नहीं मिले. फिर ईडी की टीम रतुल के दिल्ली के घर और दफ्तर पहुचीं लेकिन वे वहां भी नहीं मिले.

ईडी दफ्तर से शुरू हुआ यह हाइवोल्टेज ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. ईडी की टीम रतुल की तलाश कर रही थी कि अगले दिन सुबह मीडिया में रतुल के गायब होने की खबर चलने लगी. उसके बाद ईडी ऑफिस से सफाई आई कि रतुल के भागने की बात गलत है. रतुल ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए आए थे वे टॉयलेट गए और वहां से बिना बताए गायब हो गए. उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस बयान के थोड़ी ही देर बाद रतुल पुरी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा दी. रतुल की तरफ से कोर्ट में दो जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल पेश हुए. उन्होंने कहा रतुल पुरी अभी तक 22 बार ईडी के सामने पेश हुए हैं. उनको 23वीं बार बुलाया गया था. उन्हें यात्रा पर जाना था, लेकिन तब भी वे ईडी के सामने पेश हुए. उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा हुआ. वे लंच करने बाहर गए, लेकिन ED की तरफ से कहा गया कि वे भाग गए.

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VIDEO: रतुल पुरी केस में ईडी का यू-टर्न