पूर्व CEO चंदा कोचर से रकम वसूली के लिए ICICI Bank पहुंचा हाईकोर्ट

बैंक ने अपने हलफनामे में कहा, 'ICICI ने एक मुकदमा दायर किया है जिसमें याचिकाकर्ता (कोचर) से अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस को वापस (क्लॉ बैक) दिलाए जाने की मांग की गई है.'

पूर्व CEO चंदा कोचर से रकम वसूली के लिए ICICI Bank पहुंचा हाईकोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को निरस्त कराना चाहता है बैंक
  • उनसे अनेक प्रकार की धन राशि की वसूली के लिए भी खटखटाला कोर्ट का दरवाजा
  • बैंक ने 10 जनवरी को धन वसूली का मुकदमा दायर किया है
मुंबई:

ICICI Bank ने चंदा कोचर की बैंक की CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को निरस्त कराने और उनसे अनेक प्रकार की धन राशि की वसूली के लिए बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बैंक ने 10 जनवरी को धन वसूली का मुकदमा दायर किया और बैंक के खिलाफ चंदा कोचर की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की और कहा कि यह मुद्दा वाणिज्यिक दावे के तहत निस्तारित किया जा सकता है. बैंक ने अपने हलफनामे में कहा, 'ICICI ने एक मुकदमा दायर किया है जिसमें याचिकाकर्ता (कोचर) से अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस को वापस (क्लॉ बैक) दिलाए जाने की मांग की गई है.'

कर्मचारी को किए गए भुगतान को वापस लेने का प्रावधान मुनाफा कम होने या फिर कर्मचारी के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्थित में लागू किया जा सकता है. यह हलफनामा कोचर की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है। कोचर का कहना है कि उन्होंने बैंक को स्वेच्छा से छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया.

VIDEO: ICICI बैंक लोन फ्रॉड मामला: चंदा कोचर से पूछताछ

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)