मेघालय के उमरोई एयरपोर्ट के मामले में इंडिगो और स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से राहत

हाईकोर्ट ने पूछा है कि एयरपोर्ट किस तारीख से ऑपरेशनल होगा और दिल्ली व उमरोई एयरपोर्ट के बीच विमान सेवा कब शुरू होगी

मेघालय के उमरोई एयरपोर्ट के मामले में इंडिगो और स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

मेघालय के उमरोई एयरपोर्ट के मामले में इंडिगो और स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने डीडीसीए व एयरलाइंस को 14 दिसंबर तक तारीख बताने को कहा था कि कब से यह सेवा शुरू होगी.

सुप्रीम कोर्ट मेघालय के उमरोई एयरपोर्ट के मामले में  इंडिगो और स्पाइसजेट की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
दोनों ने मेघालय हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.  इंडिगो की ओर से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को बताया गया कि उमरोई एयरपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. 

हाईकोर्ट ने पूछा है कि एयरपोर्ट किस तारीख से ऑपरेशनल होगा और दिल्ली व उमरोई एयरपोर्ट के बीच विमान
सेवा कब शुरू होगी. दरसअल मेघालय हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से पूछा था कि उमरोई एयरपोर्ट ( Umroi Airport) कब से शुरू होगा इसकी तारीख बताइए. मेघालय हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा था कि दिल्ली से उमरोई एयरपोर्ट के लिए विमान कब से उड़ान भरेंगे.

इसके बाद हाईकोर्ट ने डीडीसीए और एयरलाइंस को कहा था कि ये विमान सेवा 15 दिसंबर से शुरू होनी चाहिए. 
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अभी एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं है और वहां फायर फाइटिंग जैसे इंतजाम भी
नहीं हैं ,ऐसे में वहां से ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हो सकता.


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