PAN को आधार से जोड़ने को लेकर आयकर विभाग ने जारी किया यह आदेश...

आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है.

PAN को आधार से जोड़ने को लेकर आयकर विभाग ने जारी किया यह आदेश...

पैन को आधार से जोड़ने को लेकर आयकर विभाग ने दिया आदेश

नई दिल्ली :

आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है.विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधा से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा. आयकर विभाग ने कहा, ‘‘इस समयसीमा का पालन करे.''विभाग ने सोशल मीडिया पर दिये पोस्ट में कहा है, ‘‘पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं.''

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विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिये फायदेमंद है.वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है. पहला, 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है. संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>)  के प्रारूप में भेजा जा सकता है. दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है. आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं.अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)