Income Tax Return : कोरोना काल में नौकरी छूट गई है तो भी आयकर रिटर्न भरना न भूलें, जानिए क्या हैं शर्तें

Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) के दौर में लाखों लोग बेरोजगार हो गएया फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं

Income Tax Return : कोरोना काल में नौकरी छूट गई है तो भी आयकर रिटर्न भरना न भूलें, जानिए क्या हैं शर्तें

Income Tax Return Last Date : आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर

नई दिल्ली: Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) के दौर में लाखों लोग बेरोजगार हो गएया फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) और लॉकडाउन के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए . व्यवसाय बंद हो गए या फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि तमाम मुश्किल हालातों से गुजरने के बावजूद हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं अगर आप TDS समेत इन शर्तों के दायरे में आते हैं.

1.    न्यूनतम कर योग्य आय---
आपकी सालाना न्यूनतम कर योग्य आय जो कि 250000 रुपये है या से अधिक है

2.    TDS कटा हो तो
अगर हमारी आय 2,50, 000 रुपये से कम भी है परंतु हमारे वेतन से या अन्य आय से यदि कोई स्रोत पर कर  टीडीएस (TDS) कटौती हुयी है तो उसका रिफंड पाने के लिए भी ऐसा जरूरी है.

3. साल का बिजली बिल एक लाख से ज्यादा हो
आयकर की धारा 139(1) के नियम 7 के तहत यदि आपकी इनकम  न्यूनतम कर योग्य आय से कम भी है और टीडीएस भी नहीं कटा है तो भी आईटीआर अनिवार्य रूप से भरना होगा अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत..
 (ए) एक या एक से अधिक चालू खाते में कुल नकद राशि एक करोड से अधिक जमा कराई है.
(बी ) अगर आपने विदेश यात्रा (Foreign Trip) में दो लाख से अधिक का खर्च किया है. 
(सी) आपने साल में एक लाख से अधिक बिजली के बिल का भुगतान किया हो.

30 नवंबर अंतिम तिथि
वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यावसायिक आय वालों के लिए आईटीआर की अंतिम तिथि (Income Tax Return Last Date) 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 कर दी गई थी. फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है. चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और आयकर विशेषज्ञ कैलाश गोदुका ने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं.

नौकरी छूट गई तो ऐसे समझें आईटीआर भरना है या नहीं

  1. मान लीजिए कि किसी का वेतन 40 हजार रुपये है. पिछले वित्त वर्ष में  दिसंबर-जनवरी में उसकी नौकरी चली गई तो क्या उसे आईटीआर भरना चाहिए कि नहीं?
    उत्तर---नवंबर तक का वेतन 3 लाख 20 हजार है जो न्यूनतम कर योग्य आय 2 लाख 50 हजार से अधिक है इसलिए आईटीआर भरना चाहिए.

  2.  अगर किसी का वेतन 40 हजार रुपये है. इस साल मई में उसकी नौकरी चली गई और अभी तक वह दोबारा नौकरी पर नहीं है तो क्या अगले साल उसे रिटर्न भरना चाहिए या नहीं
    उत्तर--- मई 2020 में नौकरी गई और अभी तक नहीं मिली और आगे भी मार्च 2021 तक नहीं मिलती तो कुल आय 40 हजार ही रहती है ऐसे में आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है.
    3. अगर किसी का वेतन 40 हजार रुपये है और साल भर में छह माह ही वह नौकरी पर रहा तो क्या 2.5 लाख की सीमा से नीचे रहने के कारण वह आयकर रिटर्न न भरने का हकदार है.
    उत्तर ----कुल 6 माह की आय 2 लाख 50 हजार से कम है, ऐसे में आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टीडीएस काटा गया है तो रिफंड के लिए आईटीआर भरनी होगी.
    4. आईटीआर में एक या दो साल का गैप रहने का क्या नुकसान हो सकता है.
    उत्तर ---आईटीआर में 1-2 साल का गैप का सामान्य तौर पर नुकसान नहीं है. लेकिन यदि कभी आपको बैंक से लोन लेना है तो 2-3 साल का आईटीआर बैंक मांगता है, ऐसे में लोन लेने में दिक्कत आती है.