दिल्ली-हरियाणा जलविवाद पर कोर्ट ने पूछा, क्या यह 'बनाना रिपब्लिक' है

नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति या इसकी कमी को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच जारी विवाद के संबंध में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या यह 'बनाना रिपब्लिक' है।

न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और हरियाणा के सिंचाई विभाग द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप सुनने के बाद सवाल किया, 'देश के दो राज्य एकदूसरे से लड़ रहे हैं। क्या ये बनाना रिपब्लिक है?' दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत नहीं हो पाए कि मुनक नहर में छोड़े गए पानी की आपूर्ति मापने के लिए किसे नियुक्त किया जाए।

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हरियाणा ने कहा कि दिल्ली स्थित कोई विशेषज्ञ या संस्थान यह काम नहीं करेगा जबकि डीजेबी ने दलील दी कि कोई केंद्रीय प्राधिकार यह काम नहीं करेगा। इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बने रहने के चलते अदालत ने न्यायमित्र राकेश खन्ना से कहा कि वह एक स्वतंत्र निकाय सुझाए जो यह काम कर सके।