वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी : आयकर विभाग

कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department)  ने करदाताओं को राहत देते आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी : आयकर विभाग

ITR फाइल करने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department)  ने करदाताओं को राहत देते आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है. आयकर विभाग ने कहा कि इस मुश्किल दौर को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का फैसला किया है. आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी. 

इससे पहले, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 करने की घोषणा की थी. सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है. यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है.

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बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.