अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.

अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

Income Tax Filing : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है. यानी आपके पास अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए बस आज और कल का वक्त है. अगर आप इन दोनों दिनों में अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें कि जिन लोगों की आय का ऑडिट नहीं होता है, उनके पास आज और कल का दिन है, लेकिन ऐसे नौकरीपेशा या बिजेनस से जुड़े लोग जिनकी बैलेंस शीट ऑडिट होती है, वो 31 जनवरी, 2021 तक अपना आईटीआर भर सकते हैं.

किन पर कितना लगेगा जुर्माना

सालाना 2.5 लाख या इससे ज्यादा कमाने वाले सभी लोगों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है. अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है और आपने ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं, अगर आपकी एनुअल सैलरी 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

हां, आप जुर्माने के साथ मार्च, 2021 तक अपना आईटीआर फिर भी फाइल कर सकते हैं. लेकिन जुर्माने से बचने के लिए हमेशा ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.

ऑनलाइन ऐसे भरें अपना आईटीआर

- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं. यहां आपको अपने PAN नंबर (Permanent Account Number) से लॉग इन करना होगा. अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको New to e-filing पर जाकर पहले खुद को रजिस्टर करना होगा. अगर, नहीं तो आप रजिस्टर्ड यूज़र के ऑप्शन पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं.

- New to e-filing के बाद आपको यूज़र टाइप पर क्लिक करना होगा, जहां आपको अपनी PAN के आधार पर डिटेल्स देनी होंगी. 

- इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर इसे वेरिफाई करना होगा. वेरिफाई होने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप लॉग इन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

- ITR फाइल करने के लिए आपको पहले सही फॉर्म सेलेक्ट करना होगा. इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है. वहीं, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन होने की दशा में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा. एक से अधिक घर होने की दशा में ITR-2A चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत लाभ नहीं होना चाहिए. ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होता है.

- फिर अपना रिटर्न फाइल करें, अपनी आय और निवेश की सही डिटेल्स दें. आपको इस दौरान संबंधित दस्तावेज वगैरह देने होंगे. अगर आपकी आय 50 लाख से अधिक है तो आपको कॉलम AL भी भरना होगा, जहां आपको अपने असेट और लायबिलिटीज़ की जानकारी देनी होगी.

- फॉर्म भर लेने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट होगा. आपका रिटर्न, इनकम टैक्स और ब्याज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा.

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- रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको रिटर्न वेरिफाई करना होगा. इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या आधार OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा ले सकते हैं.