जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला.

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. वहीं, खबर है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया. बता दें, फारुक अब्दुल्ला की कथित 'हिरासत' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है. 

राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सुनवाई की. याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार से पूछा 'क्या वो हिरासत में हैं?' इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा हम सरकार से निर्देश लेंगे. वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. 

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वहीं, दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कोर्ट में कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं. तो सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मैं आपको जानता हूं. कोर्ट को आजाद ने बताया कि वह अपने राज्य में जाना चाहते हैं, दो बार श्रीनगर और एक बार जम्मू जाने की कोशिश की. मैं अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं. मैं बारापुला, अनन्तनाग, श्रीनगर और जम्मू जाकर लोगों से मिलना चाहता हूं. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कोई रैली नही करूंगा. वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं. 

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इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर वापस जाने की सोमवार को अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं एस ए नजीर की पीठ ने कहा कि यदि एम्स के चिकित्सक उन्हें अनुमति दें तो पूर्व विधायक को घर जाने के लिए किसी की अनुमति आवश्यक नहीं है.
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उनका वाहन उनसे ले लिया गया है और वह अपने घर तक सीमित रहेंगे. बीमार नेता को न्यायालय के आदेश के बाद नौ सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था.

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