खास बातें
- पीठ ने कहा- घर खरीददारों का धन डाइवर्ट कर दिया गया है
- 'फेमा और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन किया गया'
- 'खरीददारों के साथ गंभीर धोखा किया गया'
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि संकटग्रस्त आम्रपाली (Amrapali) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन से 85 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया. शीर्ष अदालत ने धन शोधन और फेमा उल्लंघन के प्रथम दृष्टया आरोप की जांच करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों और बैंकों के अधिकारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से खरीदारों के साथ गंभीर धोखा किया गया.