जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है.

जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

जज बीएच लोया (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं.

आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. 19 अप्रैल को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियों के साथ एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया था. याचिका में कोर्ट से 19 अप्रैल के देश में की गई उन सख्त टिप्पणियों को हटाने की मांग भी की गई है, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे न्यायपालिका की आज़ादी और संस्थानों की गरिमा पर हमला बताया था.

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय का गर्भपात साबित हुआ है. जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत तस्दीक करते हैं कि जज लोया की मौत नेचुरल थी.

VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की


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