पी चिदंबरम की याचिका खारिज करने वाले जज सुनील गौर होंगे रिटायर
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जिस जज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की वह इसी शुक्रवार को रिटायर होने वाले हैं. जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का अनोखा मामला है. उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मैने पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया तो समाज में गलत संदेश जाएगा. बता दें कि आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत न देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद अब पी. चिदंबरम (P Chidambaram) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. चिदंबरम के वकील जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कोर्ट उठ चुकी थी. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास गए.