जुनैद हत्‍याकांड: SC ने निचली अदालत के ट्रायल पर लगाई रोक, CBI और हरियाणा सरकार से मांग जवाब

हरियाणा के फरीदाबाद में चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. 

जुनैद हत्‍याकांड: SC ने निचली अदालत के ट्रायल पर लगाई रोक, CBI और हरियाणा सरकार से मांग जवाब

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • कोर्ट ने सीबीआई, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है
  • जुनैद के पिता जलालुदीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
  • इस मामले में एक आरोपी को छोड़कर बाकी तीन आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई है
नई दिल्ली:

हरियाणा के फरीदाबाद में चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. 

जुनैद के पिता जलालुदीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को छोड़कर बाकी तीन आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई हैं. सिर्फ एक आरोपी पर हत्या का मामला बनाया है. जबकि इस मामले को हेट क्राइम और साजिश के तहत लेना चाहिए क्योंकि ये सुनियोजित हत्या थी.
 
इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह कहते हुए सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हरियाणा पुलिस की जांच दोषपूर्ण है.

बताते चलें कि 2017 जून में सीट को लेकर हुए झगड़े में बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त कहा गया था कि बीफ की वजह से उन्मादी भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन बाद में जांच के बाद इसका खुलासा हुआ कि झगड़े की वजह बीफ नहीं सीट थी.
 


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