गिरफ्तारी के खिलाफ SC पहुंचे कमला मिल के मालिक, कहा-अवैध तरीके से हिरासत में रखा

मुंबई स्थित कमला मिल के मालिक रवि भंडारी ने दिसंबर, 2017 में हुई. अग्निकांड के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है.

गिरफ्तारी के खिलाफ SC पहुंचे कमला मिल के मालिक, कहा-अवैध तरीके से हिरासत में रखा

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • गिरफ्तारी के खिलाफ SC पहुंचे कमला मिल के मालिक
  • कहा-अवैध तरीके से हिरासत में रखा
  • इस अग्निकांड में 14 लोग मारे गये थे
नई दिल्ली:

मुंबई स्थित कमला मिल के मालिक रवि भंडारी ने दिसंबर, 2017 में हुई. अग्निकांड के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. इस अग्निकांड में 14 लोग मारे गये थे. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भंडारी से कहा कि वह अपनी याचिका की एक प्रति महाराष्ट्र सरकार को दें. शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 मार्च तय की है. भंडारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध हिरासत है और उनके खिलाफ गैर- इरादतन हत्या का आरोप नहीं लग सकता है.

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उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय भोपाल गैस त्रासदी और उपहार सिनेमा हॉल अग्निकांड में पहले ही कह चुका है कि यह लापरवाही के मामले हैं और जमानती अपराध हैं. बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में भंडारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. भंडारी को जनवरी महीने में दमकाल विभाग के अधिकारियों राजेन्द्र पाटिल और उत्कर्ष पांडेय के साथ गिरफ्तार किया गया. तीनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.

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कमला मिल में गत 29 दिसंबर, 2017 को लगी आग में 14 लोग मारे गये थे जबकि कई अन्य घायल हो गये थे.


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