कमला मिल अग्निकांड में न्यायालय का रेस्तरां मालिक को अंतरिम जमानत देने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के कमला मिल अग्निकांड के आरोपी और मोजो बिस्त्रो रेस्तरां के सह - मालिक युग तुली को अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया.

कमला मिल अग्निकांड में न्यायालय का रेस्तरां मालिक को अंतरिम जमानत देने से इनकार

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के कमला मिल अग्निकांड के आरोपी और मोजो बिस्त्रो रेस्तरां के सह - मालिक युग तुली को अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. पिछले साल दिसंबर की इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गयी थी. तुली ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि बंबई उच्च न्यायालय में लंबित उसकी जमानत याचिका पर फैसला होने तक उसे अंतरिम जमानत प्रदान की जाये. महाराष्ट्र सरकार ने यह कहते हुए तुली की याचिका का विरोध किया कि बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ऐसी स्थिति में उसकी वर्तमान याचिका निरर्थक हो गयी है. न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने मंगलवार को कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी इसलिए वह अपील करके उस आदेश को चुनौती दे सकते हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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