यह ख़बर 10 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

कनिमोई को अदालत में पेशी से दो दिन की छूट

खास बातें

  • दिल्ली की एक अदालत ने द्रमुक सांसद कनिमोई को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में अदालत में व्यक्तिगत पेशी से दो दिन की छूट दे दी।
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने द्रमुक सांसद कनिमोई को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में अदालत में व्यक्तिगत पेशी से दो दिन की छूट दे दी। कनिमोई अब 12 मई को चेन्नई आयकर कार्यालय के समक्ष उपस्थित हो सकेंगी जिसने कथित कर चोरी के मामले में उन्हें सम्मन जारी किया था। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने कनिमोई और कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की इस आशय की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। कनिमोई और शरद कुमार ने 12-13 मई को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का अनुरोध किया था। कनिमोई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की बेटी हैं। अदालत ने हालांकि दोनों कनिमोई तथा शरद कुमार पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने कहा, 'चेन्नई में रहते समय वे किसी गवाह से संपर्क या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेंगे।' इनके वकील अदालत में हाजिर रहेंगे। अदालत दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर 14 मई को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले सात मई को अदालत ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था।


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