यह ख़बर 01 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

आपराधिक विश्वासघात के आरोप सही नहीं : कनिमोई

खास बातें

  • कनिमोई और शरद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दाखिल एक नई याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
नई दिल्ली:

जेल में बंद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोई और कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार ने शनिवार को विशेष अदालत से कहा कि उन्हें 2जी घोटाले में आपराधिक विश्वासघात एवं साजिश का आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे किसी भी तरह स्पेक्ट्रम के कथित गलत आवंटन से जुड़े नहीं हैं। कनिमोई और शरद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दाखिल एक नई याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्ञात हो कि जांच एजेंसी पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कनिमोई और शरद कुमार सहित 17 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का एक नया आरोपपत्र अदालत में दाखिल करना चाहती है। जांच एजेंसी इनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति चाहती है। कनिमोई और कुमार ने अदालत से कहा कि वह सीबीआई की इस अर्जी को खारिज कर दे और उन्हें 'न्याय दे।' कनिमोझी और कुमार के वकीलों वीजी प्रगासम एवं एसजे एरिसटाटिल ने उनके जवाब विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष पेश किए। वकीलों ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन से कनिमोझी एवं शरद कुमार का कुछ भी लेना-देना नहीं है और न ही वे आवंटित स्पेक्ट्रम लाइसेंस से किसी तरह से लाभान्वित हुए। वकीलों ने कहा कि यहां तक कि सीबीआई ने कहा है कि कनिमोझी और कुमार स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी साजिश के हिस्सा नहीं हैं।


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