कठुआ गैंगरेप: 3 गवाहों ने SC में लगाई याचिका, कहा-बयान को बदलने के लिए पुलिस ने बनाया दबाव

सुप्रीम कोर्ट साहिल शर्मा सहित तीन गवाहों की याचिका की जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा. 

कठुआ गैंगरेप: 3 गवाहों ने SC में लगाई याचिका, कहा-बयान को बदलने के लिए पुलिस ने बनाया दबाव

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • साहिल शर्मा सहित तीन गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की
  • सुप्रीम कोर्ट याचिका की जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है
  • कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा
नई दिल्ली:

जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप व हत्या के मामले में साहिल शर्मा सहित तीन गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट याचिका की जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा. 

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याचिका में मांग की गई है कि उन्हें केंद्र सरकार केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा मुहैया कराई जाए. याचिका में ये भी मांग कि गई है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए. आरोपी विशाल के साथ ये तीनों छात्र पढ़ने वाले है. जम्मू-कश्मीर पुलिस पर इन तीनों छात्र ने उत्पीड़न का लगाया है. 

याचिका में बयान को बदलने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि तीनों याचिकाकर्ताओं को 50 लाख रुपये का मुआवजा राज्य सरकार दे. याचिका में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच को आदेश दे कि वो उन्हें किसी तरह से नुकसान न पहुंचाए. 

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को राज्य से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया था और मामले की जांच CBI से करवाने से इंकार कर दिया था. मामले की सुनवाई को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'फेयर (Fair) और फियर (Fear) एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते', और फेयर ट्रायल का मतलब स्पीडी ट्रायल भी है, इसलिए ट्रायल 'डे-टू-डे', यानी रोज़ाना होगा, जिसमें सुनवाई को टाला नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मामले का ट्रायल 'इन-कैमरा' होगा, और सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल की निगरानी करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी बयानों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाएगा, तथा ट्रायल रणबीर पीनल कोड के आधार पर चलेगा.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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