केरल बाढ़: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह हम तय नहीं कर सकते कैसे हो राहत बचाव का काम

केरल में बाढ के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत का काम कैसे हो, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता है. हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिए ऐसी आपदा के दौरान हमें कोई विचार नहीं देने चाहिए.

केरल बाढ़: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह हम तय नहीं कर सकते कैसे हो राहत बचाव का काम

फाइल फोटो

खास बातें

  • हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं
  • ऐसी आपदा के दौरान हमें कोई विचार नहीं देने चाहिए
  • केरल की बाढ़ को लेकर केंद्र पूरी तरह से चौकसी बर रही है
नई दिल्ली:

केरल में बाढ के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत का काम कैसे हो, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता है. हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिए ऐसी आपदा के दौरान हमें कोई विचार नहीं देने चाहिए. कोर्ट ने केंद्र की कमेटी को कहा है कि वो मुल्लापेरियार बांध पैनल पानी के स्तर को 142 फीट से 139 फीट पर करने पर विचार करे. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चीफ सेकेट्री को राहत और पुनर्वास को लेकर किए गए कार्यों को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

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वहीं केंद्र की ओर से ASG नरसिंहा ने कोर्ट को बताया कि केरल की बाढ़ को लेकर केंद्र पूरी तरह से चौकसी बरते है. केंद्र केरल और तमिलनाडु के सहयोग से कर संभव राहत कार्य कर रहा है. हर अफसर और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी रात दिन एक किए हुए हैं. 24 घंटे हालात पर नजर रखी जा रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी.

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केरल में आई बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल और तमिलनाडु को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल को मुल्लापेरियार बांध के पानी का स्तर कम करने पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि पैनल पानी के स्तर को 142 फीट से 139 फीट पर करने पर विचार करे ताकि उस इलाके में रहने वाले लोग भय के साए में ना रहें. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को शुक्रवार को बैठक करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि पैनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए और तुरंत इस बारे में दोनों राज्यों को बताए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई ज्यादा तेज बोलती है जो शब्द किसी बात को बता सकते हैं. पैनल इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा. 

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