SC के आदेश पर केरल के मरदू में ढहेंगी अवैध इमारतें, धारा 144 लागू, फ्लैट मालिकों को मिलेंगे 25 लाख

केरल के मरदू में बहुमंजिला अवैध इमारतों को आज (शनिवार) गिराया जाएगा. यह काम दो दिन तक चलेगा. मिली जानकारी के अनुसार, अल्फा सेरेने और होली फेथ बिल्डिंग्स को आज और जैन और गोल्डन फ्लीट बिल्डिंग्स को 12 जनवरी को ढहाया जाएगा.

SC के आदेश पर केरल के मरदू में ढहेंगी अवैध इमारतें, धारा 144 लागू, फ्लैट मालिकों को मिलेंगे 25 लाख

SC ने फ्लैट मालिकों को 25-25 लाख रुपए देने का आदेश दिया.

खास बातें

  • केरल की 4 अवैध इमारतों को ढहाने का मामला
  • 11 और 12 जनवरी को ढहाई जाएंगी बिल्डिंग्स
  • सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई थी फटकार
मरदू:

केरल के मरदू में बहुमंजिला अवैध इमारतों को आज (शनिवार) गिराया जाएगा. यह काम दो दिन तक चलेगा. मिली जानकारी के अनुसार, अल्फा सेरेने और होली फेथ बिल्डिंग्स को आज और जैन और गोल्डन फ्लीट बिल्डिंग्स को 12 जनवरी को ढहाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया है. इमारतों को ढहाए जाने को लेकर प्रशासन ने जमीन, हवा और पानी में धारा 144 लागू कर दी है. इन बिल्डिंग्स को विस्फोटक के जरिए गिराया जाएगा. विस्फोटक लगाने का काम शुक्रवार को पूरा कर लिया गया था.

इन चार अपार्टमेंट्स में 350 से ज्यादा फ्लैट हैं. इनमें 240 परिवार रहते हैं. बिल्डिंग्स को गिराने की प्रक्रिया आज 11 बजे से शुरू हो जाएगी. बिल्डिंग्स को गिराने के लिए 800 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है. आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मलबे की चपेट में कोई न आए इसके लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इन बिल्डिंग्स के आसपास रहने वालों लोगों से कहा गया है कि कार्यवाही के दौरान अपने घरों की बिजली बंद कर दें. साथ ही उन्हें खिड़की व दरवाजे बंद करने के लिए भी कहा गया है ताकि लोग मलबे की धूल से बच सकें. प्रशासन की ओर से राहत केंद्र भी बनाए गए हैं. बिल्डिंग्स गिराए जाने के आदेश के बाद अथॉरिटीज़ ने फ्लैट में लगे सभी सामान को निकाल लिया था.

गौरतलब है कि अवैध निर्माण ढहाए जाने को लेकर केरल सरकार द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में करीब चार महीने पहले आदेश दिया था. अदालत ने 23 सितंबर, 2019 को केरल सरकार को तटीय क्षेत्रों में अवैध रूप से बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने इन इमारतों के निर्माण को तटीय नियमों का उल्लंघन बताया था. कोर्ट ने इस काम के लिए 138 दिन की समय-सीमा तय की थी. साथ ही अदालत ने सभी फ्लैट मालिकों को बिल्डर्स द्वारा 25-25 लाख रुपए दिए जाने के भी निर्देश दिए थे. अदालत के आदेश के बाद इमारतों को गिराने को लेकर तैयारियां की जा रही थीं. बताते चलें कि आज गिराई जाने वाली 18 मंजिला होली फेथ अपार्टमेंट में 90 फ्लैट हैं और अल्फा सेरेने में 73 फ्लैट हैं. (इनपुट ANI से भी)

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