लॉकडाउन: ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने दिया यह स्पष्टीकरण ...

MHA Guidelines: सरकार का कहना है कि ऑरेंज जोन में देशभर में प्रतिबंधित उन सभी गतिविधियों के साथ-साथ एक जिले से दूसरे जिले में और जिले के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसें चलाए जाने पर प्रतिबंध है.

लॉकडाउन: ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने दिया यह स्पष्टीकरण ...

सरकार का कहना है कि ऑरेंज जोन में बसें चलाए जाने पर प्रतिबंध है.

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने 3 मई के बाद बढ़ाए गए दो हफ्ते के लॉकडाउन में ऑरेंज जोन में लोगों और  वाहनों की आवाजाही को लेकर सफाई दी है. सरकार का कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति पर विचार किए जाने के बाद कोरोनावायरस को कंटने करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश दिया था कि 3 मई के बाद से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि कल से ही ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जिस पर गृह मंत्रालय ने सफाई दी है (MHA Guidelines). सरकार का कहना है कि ऑरेंज जोन में देशभर में प्रतिबंधित उन सभी गतिविधियों के साथ-साथ एक जिले से दूसरे जिले में और जिले के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसें चलाए जाने पर प्रतिबंध है.

हालांकि दो गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी गई है. ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब में एक ड्राइवर को 2 सवारियों के साथ यात्रा को अनुमति दी गई है. एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति तभी होगी जब वे उस वे उस काम के लिए जा रहे हों जिसकी इजाजत है. इसी तरह जिले में भी एक जगह से दूसरी जगह लोगों और वाहनों की आवाजाही संभव हो सकेगी. जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 सवारियां एक ड्राइवर के साथ चार पहिया वाहनों में यात्रा कर सकेंगी. 

ऑरेंज जोन में बाकी सारी गतिविधियां की जा सकती हैं और उस पर कोई रोक नहीं है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को  अपने आकलन और प्राथमिकता के आधार पर कम गतिविधियों को अनुमति देनी की छूट दी गई है. 
 

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