उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बिल की बजाए, एक्ट दिखाना होगा'

उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बिल की बजाए, एक्ट दिखाना होगा'

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो हफ्ते में लोकायुक्त एक्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल की बजाए एक्ट दिखाना होगा कि राज्य में लोकायुक्त एक्ट पास हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि यूपी में अधिकार का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति जैसे साधारण मामले में संवैधानिक पदाधिकारी फेल हुए हैं।

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अब सुप्रीम कोर्ट उतराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उतराखंड में 2011 में लोकायुक्त बिल पास किया गया था और सितंबर 2013 में राज्यपाल और राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी थी। लेकिन इसके बाद से राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है।