नई दिल्ली: नर्मदा पर निर्मित सरदार सरोवर के विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरदार सरोवर के विस्थापितों के वयस्क बच्चों को भी सरकार को जमीन देनी होगी।
मध्यप्रदेश सरकार की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मध्यप्रदेश सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। पीड़ितों के बालिग बच्चों को मिलेगी करीब 5 एकड़ जमीन। तकरीबन 2000 लोगों इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अर्जी दाखिल की थी जिसमें उसने कहा था कि वह अब विस्थापितों के बालिग बच्चों को जमीन उपलब्ध नहीं कर सकती। इससे पहले सरकार करीब 80 फीसदी लोगों को आवंटन दे चुकी है।