मध्यप्रदेश : हिंदू पत्नी को इस्लामिक संस्कृति अपनाने के लिए प्रताड़ना, आरोपी गिरफ्तार

शहडोल जिले के धनपुरी का मामला, साल 2018 में पीड़िता आरोपी इरशाद के साथ भाग गई थी और इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार उससे शादी कर ली थी

मध्यप्रदेश : हिंदू पत्नी को इस्लामिक संस्कृति अपनाने के लिए प्रताड़ना, आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो.

भोपाल:

शहडोल के धनपुरी में आरोपी इरशाद खान को मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत अपनी हिंदू पत्नी को अपनी संस्कृति अपनाने के लिए कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. साल 2018 में पीड़िता इरशाद के साथ भाग गई थी और इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार उससे शादी कर ली थी. लेकिन शनिवार को वह अपने माता-पिता के पास वापस लौट आई और आरोप लगाया कि उसे इरशाद और उसके परिवार द्वारा उसकी संस्कृति अपनाने और उर्दू और अरबी भाषा सीखने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है.

महिला ने कहा कि '' मुझे वह (इरशाद) अपनी संस्कृति अपनाने और उर्दू और अरबी भाषा भी सीखने के लिए नियमित रूप से प्रताड़ित करता था. मैं यातना सहन नहीं कर सकती, मैं अपने माता-पिता के घर लौट आई हूं और वापस नहीं लौटूंगी. मैंने दो साल पहले अपने घर को छोड़ने और उससे शादी करने की एक बड़ी गलती की. ”

एसडीओपी भरत दुबे ने कहा कि "वह 27 नवंबर को अपने पिता के घर वापस चली गई. इरशाद खान ने पुलिस के पास आकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को वहां जबरन रोक लिया गया है. बाद में महिला और उसके माता-पिता पुलिस के पास आए और शिकायत की कि वह खान के साथ नहीं रहेगी. उसने प्रताड़ित करने की बात कही. अब उसकी शिकायत पर इरशाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और मध्यप्रदेश धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.''

शहडोल जिले में मौजूदा धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह केस इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सरकार साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा के अगले सत्र में लव-जिहाद विरोधी कानून (एमपी धर्म स्वात्रंत्र्य विधेयक 2020) पेश करने की तैयारी में है. 

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भोपाल में भी एक युवती शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंची. उसने आरोप लगाया कि उसके पति का असली नाम सलमान है, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाते हुए उमेश के नाम से शादी कर ली. बाद में उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

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भोपाल के डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि "पुलिस ने पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी फरार है."

कुछ दिनों पहले एक स्थानीय पत्रकार मकसूद खान को एक महिला की शिकायत के आधार पर गाडरवारा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. उसने न केवल महिला का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि उसे नमाज अदा करने और इस्लामिक रिवाज सीखने के लिए भी मजबूर किया. उसने इस तथ्य को भी छिपाया कि वह न केवल शादीशुदा है बल्कि उसका एक बच्चा भी है.

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इस बीच, भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मांग की है कि "लव जिहाद" के मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाए. उन्होंने आरोप लगाया है कि संगठित धन का उपयोग करके लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है.