Maharashtra Govt Formation: दलीलें सुनने के बाद SC ने सुरक्षित रखा फैसला, कल सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा फैसला

शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जबकि अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की सुनवाई
  • सुरक्षित रखा फैसला
  • मंगलवार सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा
नई दिल्ली:

Maharashtra Govt Formation 2019: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे को लेकर शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर मंगलवार को आदेश सुनाया जायेगा. इस गठबंधन ने भाजपा नेता देवेन्द्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को चुनौती दे रखी है. राज्य में राजनीतिक हलके में अनिश्चित्ता बढ़ गयी है क्योंकि केन्द्र ने सोमवार को भी यही दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिये भाजपा को राकांपा के 54 विधायकों का समर्थन था. केन्द्र ने न्यायालय से अनुरोध किया कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिये उसे दो तीन दिन का वक्त दिया जाये.

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके गठबंधन के पास 154 विधायकों के हलफनामे हैं और भाजपा को 24 घंटे के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये कहा जाना चाहिए, अगर उसके पास है. केन्द्र ने पीठ से कहा कि 23 नवंबर को सबसे बड़े दल को सरकार गठित करने के लिये आमंत्रित करना राज्यपाल का विवेकाधिकार था.

सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को सरकार गठित करने के लिये घूम घूम कर यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किस दल के पास बहुमत है. उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या कोई दल यहां आकर 24 घंटे के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिये न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध कर सकता है. मेहता ने कहा कि राज्यपाल चुनाव के नतीजों के बाद के तथ्यों और स्थिति से भलीभांति अवगत थे जिनकी वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन वाली चिट्ठी मांगी थी. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दोनों खत पेश कर दिए. सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार के समर्थन वाला खत पेश किया गया. 54 विधायकों के समर्थन पत्र में कहा गया कि हम महाराष्ट्र में ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते. हम राज्य में स्थायी सरकार चाहते हैं. इसलिए हम फडणवीस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते हैं. 

बता दें, शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जबकि अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तत्काल सुनवाई करने की मांग की. उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने मामले की सुनवाई के लिए रविवार का दिन मुकर्रर किया. इससे एक दिन पहले एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया था.

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पिछले एक महीने का घटनाक्रम:-

- 21 अक्टूबर : महाराष्ट्र के 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हुआ.

- 24 अक्टूबर : चुनाव के परिणाम घोषित . भाजपा को 105 सीटें मिली, शिवसेना को 56, राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली .
नौ नवंबर : राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने की इच्छा और क्षमता व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया और 24 घंटे के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कहा .

- 10 नवंबर : भाजपा ने सरकार गठन में असमर्थता जाहिर की. राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने के लिए कहा और बहुमत साबित करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया.

- 11 नवंबर : शिवसेना ने यह कहते हुए सरकार बनाने का दावा किया कि उनके पास बहुमत का समर्थन है. शिवसेना ने समर्थन पत्र देने के लिए तीन दिन का समय देने का आग्रह किया. राज्यपाल ने तीन दिन का समय देने से इंकार कर दिया और शिवसेना के सरकार गठन के दावे को खारिज कर दिया . राज्यपाल ने राकांपा को सरकार बनाने के लिए अपनी इच्छा और क्षमता व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया.

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- 12 नवंबर : पर्याप्त समर्थन के साथ शिवसेना के सरकार बनाने के दावे को खारिज करने के राज्यपाल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. 

- 13 नवंबर : शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख नहीं किया.

- 22 नवंबर : चुनाव के बाद कांग्रेस, राकांपा एवं शिवसेना नीत ‘महाराष्ट्र विकास अघाडी' में मुख्यमंत्री के पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी .

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- 23 नवंबर : शनिवार को सुबह पांच बजकर 47 मिनट पर राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया गया. फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जबकि अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तत्काल सुनवाई करने की मांग की. उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने मामले की सुनवाई के लिए रविवार का दिन मुकर्रर किया.

- 24 नवंबर : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए रविवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने वाली चिठ्ठी सोमवार की सुबह तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.
 

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