महाराष्‍ट्र ने NCR, राजस्‍थान, गुजरात और गोवा से आने वालों के लिए COVID-19 रिपोर्ट लाना किया अनिवार्य

इस कदम की घोषणा करते हुए महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अब दिल्‍ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्‍थान और गोवा से अब केवल उन यात्रियों को ही महाराष्‍ट्र में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी.

महाराष्‍ट्र ने NCR, राजस्‍थान, गुजरात और गोवा से आने वालों के लिए COVID-19 रिपोर्ट लाना किया अनिवार्य

कोरोना पर नियंत्रण के लिए महाराष्‍ट्र ने नए नियमों की घोषणा की है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

दिल्‍ली सहित देश के कुछ राज्‍यों में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर महाराष्‍ट्र (Maharashtra)ने अब NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को COVID-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है. कोरोना की महामारी पर नियंत्रण के लिए महाराष्‍ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने यह कदम उठाया है.इस कदम की घोषणा करते हुए महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अब दिल्‍ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्‍थान और गोवा से अब केवल उन यात्रियों को ही महाराष्‍ट्र में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी जिनके पास कोविड टेस्‍ट की निगेवि रिपोर्ट होगी. यह शर्त विमान और ट्रेन, दोनों के यात्रियों पर लागू होगी.फ्लाइट की स्थिति में यह रिपोर्ट लैंडिंग के 72 घंटे पहले लिया जाना जरूरी होगा जबकि ट्रेन के लिए यह समयसीमा 96 घंटे होगी.

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गौरतलब है कि दिल्‍ली सहित कुछ राज्‍यों में कोरोना केसों में हो रहे इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है. कोविड -19 रोगियों के समुचित उपचार और अस्पतालों में कोरोना रोगियों के शवों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के हालात पर चिंता जताई. जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो गए हैं. हम चाहते ह़ै कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दाखिल किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से मौजूदा समय बढ़ रहे कोविड मामलों के प्रबंधन, मरीजों को सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट दो दिन में मांगी है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने में केसों में भारी बढोतरी हुई है. हम सभी राज्यों से एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं. यदि राज्य अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो दिसंबर में इससे भी बदतर चीजें हो सकती हैं. सुप्रीम कोर्टने स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, मरीज़ों के प्रबंधन और वर्तमान स्थिति पर चार राज्यों से रिपोर्ट मांगी है.

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