Unlock - 1: 8 जून से खुल सकेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक स्थल

8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.

नई दिल्ली:

देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. लॉकडाउन के इस पांचवें चरण में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग हर तरह की गतिविध‍ियों को खोलने की इजाजत दी है. आइए जानते हैं लॉकडाउन 5 में किन बातों की होगी इजाजत.

कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा: 

1. पहले चरण में इन गतिविधियों को 8 जून से शुरू किया जाएगा: धार्मिक स्थल ,होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल. हालांकि  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  इनके लिए एसओपी जारी करेगा,जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके.

2. दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जाएंगे. इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह ली जाएगी.संस्थानगत स्तर पर भी बात की जाएगी. साथ ही अभिभावकों की भी राय ली जाएगी. इस फीडबैक पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा. जुलाई से यह संस्थान खोले जा सकेंगे.इनके लिए एसओपी जारी किया जाएगा.

3. तीसरे चरण में स्थिति को देखते हुए इन गतिविधियों को दोबारा से शुरू किया जा सकता है. अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान , मेट्रो रेल. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर ,बार, ऑडिटोरियम, असेंबली और इसी तरह के स्थान. सामाजिक, राजनैतिक, खेल ,मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक ,धार्मिक कार्यक्रमों और इसी तरह के बड़े कार्यक्रम इसमें शामिल हैं.

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इन बातों की होगी इजाजत...
- निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. 
- आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी
- आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे
- शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे
- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा 
- स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा
- निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा.