यह ख़बर 05 सितंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास

खास बातें

  • 13 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती बना देने के मामले में 20 वर्षीय एक युवक को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
बालाघाट:

13 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती बना देने के मामले में बालाघाट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने 20 वर्षीय एक युवक को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, जिले के बहेला थानान्तर्गत बोथली गांव के रहने वाले केदार ने अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जनवरी..फरवरी माह में खेत पर दुष्कर्म किया, जिससे बालिका गर्भवती हो गई। लड़की ने अपनी नानी को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने 25 मई को बहेला थाने में केदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

बहेला पुलिस ने धारा 376 एवं बाल संरक्षण अधिनयम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया था।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाए गए अपने निर्णय में लिखा कि नाबालिग लड़की को गर्भवती बना दिया गया, जिसके चलते उसका आगे का जीवन कष्टप्रद होगा और वह इसे कभी भूल नहीं पाएगी। उन्होंने अर्थदंड की एक लाख रुपये की राशि भी लड़की को देने को निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि उक्त बालिका ने कुछ दिन पहले ही जिला अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया था।