पंचायत चुनाव मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पास वापस भेजा गया

भाजपा द्वारा दायर याचिका के गुण - दोष के सवाल पर न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अदालत फैसला करेगी.

पंचायत चुनाव मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पास वापस भेजा गया

नई दिल्ली:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई एकल पीठ करेगी जिसने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. एकल पीठ विपक्षी पार्टियों के साथ - साथ राज्य निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की याचिकाओं की कल सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति बी सोमाद्दर और न्यायमूर्ति ए मुखर्जी की एक खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर वह एक अंतर - न्यायालय मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है और इन याचिकाओं की सुनवाई एकल पीठ करेगी.

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भाजपा द्वारा दायर याचिका के गुण - दोष के सवाल पर न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अदालत फैसला करेगी. गौरतलब है कि इसी अदालत ने 12 मार्च को चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और आज के लिए मामले की सुनवाई तय की थी. न्यायमूर्ति तालुकदार ने अगली सुनवाई तक आज रोक बढ़ा दी. अदालत इस पर कल अपराह्र् दो बजे सुनवाई करेगी. खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करेगी. (इनपुट भाषा से)


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