मेघालय में 30 जून तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, अंतर राज्यीय प्रतिबंध में भी रियायत नहीं

मेघालय सरकार ने रात के नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया  है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

मेघालय में 30 जून तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, अंतर राज्यीय प्रतिबंध में भी रियायत नहीं

मेघालय में अंतर-राज्यीय आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. (प्रतीकात्मक)

शिलांग:

मेघालय सरकार ने रात के नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया  है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. नाइट कर्फ्यू सोमवार को खत्म हो रहा था. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'जिला उपायुक्तों को नाइट कर्फ्यू आदेश में विस्तार और लोगों की अंतर-राज्यीय गतिविधि पर प्रतिबंध बढ़ाये जाने के निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है.'

उन्होंने बताया कि आधिकारिक आदेश, हालांकि, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा टीमों, थोक और खुदरा फार्मेसी और अन्य आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होंगे. लॉकडाउन के नियमों में छूट देने के उपायों के तहत, मेघालय सरकार ने सोमवार से लिउदुह बाजार में चिह्नित की गई 1,222 दुकानों में से 400 से अधिक दुकानों के संचालन की अनुमति दी है.
अधिकारी ने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सैलून और नाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों और निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा.

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भारत-बांग्लादेश सीमा और असम से सटी अंतर-राज्यीय सीमा के पास वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में साप्ताहिक बाजार शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि बड़ी सार्वजनिक सभाओं को भी अनुमति नहीं है. मेघालय में कोरोना वायरस के कुल 44 मामले हैं, जिनमें से 37 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि छह मरीजों का अभी उपचार चल रहा है.